भाषा पहुँच का आपका अधिकार
आपको अपनी भाषा में राज्य के कार्यक्रमों, लाभों और सेवाओं तक मुफ़्त में पहुँच पाने का अधिकार है। डिपार्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यूथ, एंड फैमिलीज़ (DCYF) से संपर्क करते समय आप दुभाषिया सेवाएँ पा सकते हैं और दस्तावेज़ों का अपनी पसंद की भाषा में अनुवाद करवा सकते हैं।
भाषा सेवाओं में मदद के लिए, Language Access को dcyf.languageaccess@dcyf.wa.gov पर ईमेल करें।
बाल शोषण या उपेक्षा की रिपोर्ट करें
1-866-363-4276
बाल शोषण, उपेक्षा, बिना लाइसेंस वाली चाइल्ड केयर और चाइल्ड केयर से जुड़ी चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए इस फ़ोन नंबर पर कॉल करें। आप अपनी भाषा बोलने वाले दुभाषिये से जुड़ सकते हैं।
कॉन्स्टिट्यूएंट रिलेशन्स
ConstRelations@dcyf.wa.gov | 1-800-723-4831 | 360-902-8060
कॉन्स्टिट्यूएंट रिलेशन्स निम्नलिखित से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए एक निष्पक्ष और शिष्ट प्रक्रिया प्रदान करता है:
- बाल सुरक्षा और बाल कल्याण के मामले
- फ़ॉस्टर होम और चाइल्ड केयर लाइसेंसिंग
- चाइल्ड केयर कार्यक्रम
- किशोर पुनर्वास सेवाएँ
DCYF सेंट्रल इनटेक लाइन
1-866-363-4276
DCYF के पास परिवारों के लिए कई संसाधन हैं। आप टोल-फ्री इनटेक लाइन पर कॉल करके इनमें से कुछ तक पहुँच सकते हैं। आप अपनी भाषा बोलने वाले दुभाषिये से जुड़ सकते हैं।
सेवाओं में शामिल हैं:
- 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएँ।
- राज्यव्यापी सहायता, शिक्षा और नेतृत्व कार्यक्रम।
- सुरक्षित और किफ़ायती चाइल्ड केयर ढूँढने में मदद।
- होम विज़िटिंग, सामुदायिक आउटरीच, और फंडिंग सहायता।
- स्थानीय सामाजिक सेवाओं और सहायता के लिए रेफ़रल।
मुफ़्त या कम लागत वाली चाइल्ड केयर
1-844-626-8687
आप वॉशिंगटन स्टेट का चाइल्ड केयर सब्सिडी प्रोग्राम के ज़रिए मुफ़्त या कम लागत वाली चाइल्ड केयर के लिए पात्र हो सकते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं या आवेदन करने में मदद चाहिए, तो फ़ोन पर कई भाषाओं में सहायता उपलब्ध है।
भेदभाव की शिकायत दर्ज करें
कृपया DCYF सर्विस एक्सेस एंड सिविल राइट्स कंप्लेंट फॉर्म भरें, निम्नलिखित के लिए भेदभाव की रिपोर्ट करने हेतु:
- अमेरिकन्स विद डिसएबिलिटीज़ एक्ट
- रिहैबिलिटेशन एक्ट की धारा 504
- सिविल राइट्स एक्ट का टाइटल VI
- भाषा सेवाओं तक पहुँच की कमी
- प्रोटेक्टेड क्लास